ग्राम रोजगार सहायक सचिव कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश

ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों को संगठित करने में मदद करते हैं, ताकि विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई जा सके और उन्हें क्रियान्वित किया जा सके। अधिनियम के अनुसार, कोई भी पंजीकृत श्रमिक काम के लिए जीआरएस सहित महात्मा गांधी नरेगा के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकता है। यद्यपि महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में जीआरएस की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन महात्मा गांधी नरेगा की शुरुआत और जीआरएस की भर्ती के बाद से, राज्यों या केंद्र सरकार द्वारा व्यवस्थित क्षमता निर्माण पहल की कमी थी। इसलिए यह महसूस किया गया कि देश में सभी मौजूदा जीआरएस को प्रशिक्षित और प्रमाणित करने की आवश्यकता है। चूंकि जीआरएस पंचायत स्तर पर काम करते हैं और कई भूमिकाएँ निभाते हैं, इसलिए उन्हें परिस्थितियों के अनुसार पर्याप्त ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। उन्हें न केवल पंचायतों और अन्य संबंधित विभागों के बुनियादी कार्यों को समझने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें महात्मा गांधी नरेगा की बारीकियों के साथ-साथ जॉब कार्ड, मजदूरी चाहने वालों की लामबंदी, उपस्थिति (एनएमएमएस), कार्य अनुमान, श्रम बजट, तकनीकी जानकारी और अच्छे संचार कौशल जैसे मुद्दों को भी समझने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत सुशासन प्रथाओं को लागू करने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण कौशल की भी आवश्यकता है। इसलिए, जीआरएस के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण अनिवार्य है।

जीआरएस के कौशल में सुधार के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई है। यह कोर्स महात्मा गांधी नरेगा के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कोर्स को 3 मॉड्यूल और 26 इकाइयों में विभाजित किया गया है। इसे 35 पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। मॉड्यूल I में तीन इकाइयाँ शामिल हैं, जो ग्राम पंचायत और ग्राम रोज़गार सेवक की ज़िम्मेदारियों पर गहराई से चर्चा करती हैं। मॉड्यूल II में बीस इकाइयाँ शामिल हैं, जो 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यह मॉड्यूल कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रमुख पहलुओं की व्यापक जानकारी प्रदान करता है। तीन इकाइयों वाला मॉड्यूल III

प्रतिदिन नोट कराना एवं दैनिक हाजिरी कार्यवार ग्राम पंचायत में संधारित करना । रोजगार रजिस्टर में प्रति सप्ताह प्रविष्टि कर 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की जानकारी कार्यक्रम अधिकरी को उपलब्ध कराना !

ग्राम रोजगार सहायक की जिम्मेदारियों में पंजीकरण की प्रक्रिया, जॉब कार्डों का वितरण, नौकरी के आवेदनों के विरुद्ध दिनांकित रसीदों का प्रावधान, आवेदकों को काम का आवंटन आदि की देखरेख करना; यह सुनिश्चित करना कि अपेक्षित ग्राम सभा बैठकें और सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती हैं; श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करना …

वहीं ग्राम रोजगार सहायकों का मानदेय प्रतिमाह बढाकर 9 हजार से 18 हजार रुपए कर दिया गया है।


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